बिहार अंतरजातीय विवाह योजना जातिगत भेदभाव को मिटाकर समाज में एकता बढ़ाने का प्रयास करती है। ऐसी शादियों को अंतरजातीय विवाह कहा जाता है, जिनका उद्देश्य जातिगत भेदभाव को समाप्त कर प्रगति की ओर बढ़ना होता है। इस तरह के विवाह करने वाले दंपतियों को सरकार द्वारा ₹1 लाख से ₹3 लाख तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।
पहले अंतरजातीय विवाह योजना के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से होते थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। योजना के लिए आवेदन करने और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
Bihar Inter-Caste Marriage Scheme: Overviews
Post Name | Bihar Inter-Caste Marriage Scheme |
Scheme Name | बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन |
Department | समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार |
Benefits | 1 लाख से लेकर 3 लाभ रूपये तक प्रोत्साहन |
Apply Mode | Online/ Offline |
Official Website | state.bihar.gov.in/socialwelfare |
Online Start From | 2 सितंबर 2024 |
Short Info | राज्य में कई लोग ऐसे हैं जो जातिगत मतभेदों को भूलकर निचली जाति के व्यक्ति से विवाह करते हैं। ऐसी शादियों को अंतरजातीय विवाह (Inter-Caste Marriage) कहा जाता है। ऐसी शादियों का उद्देश्य जातिगत मतभेदों को भूलकर आगे बढ़ना होता है। अगर कोई व्यक्ति राज्य में अंतरजातीय विवाह करता है तो उसे सरकार की ओर से प्रोत्साहन दिया जाता है। |
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बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन क्या है?
बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना बिहार सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य समाज में जातिगत भेदभाव को कम करना और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने जीवन की शुरुआत में आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
बिहार सरकार इस योजना के अंतर्गत विवाह करने वाले जोड़ों को वित्तीय प्रोत्साहन देती है, जिसका लक्ष्य समाज में जातीय समरसता और सद्भावना को बढ़ाना है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए विवाह प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है, जैसा कि योजना के नियमों में उल्लेखित है।
Bihar Inter-Caste Marriage Scheme Benefits:
अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है। वर्तमान में यह राशि ₹3 लाख है, जो नए जीवन की शुरुआत में आर्थिक मदद के रूप में दी जाती है। सामान्य स्थिति में, जोड़ों को ₹1 लाख की सहायता मिलती है, जबकि दिव्यांग व्यक्ति के लिए यह राशि ₹3 लाख होती है। प्रोत्साहन राशि को तीन साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में रखा जाता है।
यह योजना जातीय भेदभाव और जातिगत बंधनों को खत्म कर समाज में सामाजिक सुरक्षा और एकता को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य अंतरजातीय विवाह करने वालों को सरकारी सहायता के माध्यम से प्रोत्साहित करना है, जिससे उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिले।
इसके माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का भी प्रयास होता है कि जातिगत भेदभाव गलत है और सभी जातियों का सम्मान होना चाहिए।
Bihar Inter-Caste Marriage Scheme Eligibility Criteria
अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ केवल उन जोड़ों को मिलेगा, जो अलग-अलग जातियों से संबंधित हैं, जिनमें से एक साथी का अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) से होना अनिवार्य है।
पहला विवाह होना जरूरी है, यानी दोनों पार्टनर्स का यह पहला विवाह होना चाहिए। यदि किसी का पहले से विवाह हो चुका है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
जोड़े में से कम से कम एक व्यक्ति का बिहार का स्थायी निवासी होना आवश्यक है, और यही निवास प्रमाणपत्र इस योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी है।
विवाह का विधिवत पंजीकरण होना चाहिए और विवाह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिससे विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त हो सके।
आवेदन करने के लिए विवाह के बाद एक निश्चित समय सीमा के भीतर, सामान्यत: 1 वर्ष के अंदर, आवेदन करना आवश्यक है।
कुछ मामलों में, इस योजना के लिए आय सीमा भी निर्धारित हो सकती है, जिसे आवेदन के समय स्पष्ट करना जरूरी होता है। हालांकि, कई बार आय सीमा नहीं होती।
बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर अन्य शर्तें भी लागू की जा सकती हैं, जैसे शादी का प्रमाणित होना और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की मांग।
Inter-Caste Marriage Scheme Document Required?
विवाह प्रमाणपत्र (Marriage Certificate):
विवाह का कानूनी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो विवाह के पंजीकरण का प्रमाण हो।
जाति प्रमाणपत्र (Caste Certificate):
दोनों पार्टनर्स के जाति प्रमाणपत्र आवश्यक हैं, खासकर उस साथी का, जो अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंधित है।
निवास प्रमाणपत्र (Residence Certificate):
कम से कम एक साथी का बिहार का स्थायी निवास प्रमाणपत्र होना चाहिए।
आधार कार्ड (Aadhar Card):
दोनों पार्टनर्स के आधार कार्ड की कॉपी आवश्यक है, जो पहचान और पते का प्रमाण हो।
आय प्रमाणपत्र (Income Certificate) (यदि लागू हो):
आय सीमा लागू होने पर, आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
फोटो (Photographs):
विवाह के समय ली गई पासपोर्ट साइज की 4-6 फोटो आवेदन के साथ संलग्न करनी होती है।
बैंक खाता विवरण (Bank Account Details):
आवेदनकर्ता को बैंक खाता नंबर, IFSC कोड आदि की जानकारी प्रदान करनी होती है, ताकि योजना की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जा सके।
शपथ पत्र (Affidavit):
यह पुष्टि करने के लिए कि यह उनका पहला विवाह है और सभी शर्तों का पालन हुआ है, एक शपथ पत्र की आवश्यकता हो सकती है।
संबंधित फॉर्म (Application Form):
बिहार अंतरजातीय विवाह योजना के लिए सही ढंग से भरा हुआ आवेदन पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
Bihar Inter-Caste Marriage Scheme Apply Online?
आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक नीचे दिया गया है।
वेबसाइट पर पहुंचने के बाद, आपको आवेदन करने का लिंक दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां से आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद, आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। इसके जरिए आप लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
नोट: अपडेट के अनुसार, आवेदन 2 सितंबर से शुरू किए जाएंगे। फिलहाल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। जैसे ही आवेदन लिंक सक्रिय होगा, उसे नीचे दिए गए लिंक एरिया में अपडेट कर दिया जाएगा, जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
Bihar Inter-Caste Marriage Scheme: Important Links
Home Page | Click Here |
For Online Apply | Click Here (2 September 2024) |
Official Website | Click Here |
Telegram | Click Here |
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Frequently Asked Questions
Bihar Inter-Caste Marriage Scheme क्या है?
यह योजना बिहार सरकार द्वारा जातीय भेदभाव को कम करने और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को आर्थिक सहायता दी जाती है।
इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
इस योजना का लाभ वही जोड़े उठा सकते हैं जो अलग-अलग जातियों से संबंधित हों और जिनमें से एक साथी अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) से हो। साथ ही यह दोनों का पहला विवाह होना चाहिए।
योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
सामान्य रूप से, जोड़ों को ₹1 लाख की सहायता दी जाती है। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति अंतरजातीय विवाह करता है, तो उसे ₹3 लाख की सहायता दी जाती है।
आवेदन कैसे करें?
आवेदन के लिए आपको बिहार अंतरजातीय विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आवेदन के लिए विवाह प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, फोटो, आय प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), बैंक खाता विवरण, और शपथ पत्र की आवश्यकता होती है।
क्या आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है?
हां, अब आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। आपको वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
आवेदन कब शुरू होंगे?
आवेदन प्रक्रिया 2 सितंबर से शुरू होगी। फिलहाल ऑनलाइन आवेदन का लिंक सक्रिय नहीं है, लेकिन जैसे ही लिंक एक्टिव होगा, उसे अपडेट कर दिया जाएगा।
Conclusion
बिहार अंतरजातीय विवाह योजना एक महत्वपूर्ण पहल है जो समाज में जातीय भेदभाव को समाप्त करने और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इस योजना के माध्यम से, अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो उनके नए जीवन की शुरुआत में सहारा बनती है। यह योजना जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने और समाज में समरसता को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, और इसके लिए आवश्यक दस्तावेज़ जैसे विवाह प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होते हैं। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है, जो सामाजिक बदलाव के लिए साहसिक कदम उठाते हैं और जातिगत बंधनों को तोड़ने का प्रयास करते हैं।